मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को मिला एक और मौका

यूटिलिटी

रांची : ईडी के समन की अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए दायर याचिका पर एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई. मामले में ईडी की ओर से एक बार फिर से कोर्ट से समय की मांग की गयी. कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए एक और मौका दिया है. मुख्यमंत्री की ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए सीआरपीसी की धारा 205 के तहत याचिका दायर की गयी थी.

इससे पूर्व तीन जून को सीजेएम कृष्ण कांत मिश्रा ने यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था. पूर्व में सीजेएम कोर्ट द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने के बावजूद भी हेमंत सोरेन की उपस्थिति कोर्ट में नहीं हुई थी. मामले में हेमंत सोरेन की ओर से सीजेएम कोर्ट के समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट में यह मामला अभी लंबित है. इस संबंध में ईडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है.

क्या है मामला

ईडी ने समन की अवहेलना करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में ईडी ने 19 फरवरी को शिकायत वाद दर्ज कराया था. इस पर गत चार मार्च को सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया था और मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया था कि जमीन की खरीद-बिक्री मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को दस बार समन जारी किया गया था. आठवें समन पर 20 जनवरी और दसवें समन पर 31 जनवरी को ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे. ईडी का कहना है कि आठ समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है.

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