रांची : सीआईडी (अपराध अनुसंधान विभाग) के पास अब अपना थाना होगा. इस संबंध में डीजीपी अजय कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि सीआईडी का नया थाना डोरंडा स्थित सीआईडी मुख्यालय में खुलेगा. इस थाने को राज्य स्तरीय थाना घोषित किया जाता है.
थाना का क्षेत्राधिकार संपूर्ण झारखंड
इस थाना का क्षेत्राधिकार संपूर्ण झारखंड होगा. राज्य के विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों को सीआईडी खुद के थाने में दर्ज करके अनुसंधान कर कार्रवाई करेगी. थाना खुलने के बाद सीआईडी को राज्य के किसी आपराधिक मामले में जीरो एफआइआर दर्ज करने का अधिकार होगा.
सीआईडी मुख्यालय ने पुलिस मुख्यालय को एक प्रस्ताव भेजा था
सीआईडी मुख्यालय ने सरकार से थाना खोलने की अनुमति लेने के लिए पुलिस मुख्यालय को एक प्रस्ताव तैयार कर भेजा था. इस प्रस्ताव पर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सहमति दे दी. राज्य में जिस तरह किसी भी मामले में दर्ज केस सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद वह खुद एफआइआर दर्ज कर अनुसंधान करती है, सीआईडी भी उसी तरह अनुसंधान करेगी. सीआईडी थाने में डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के पुलिसकर्मी को ही प्रभारी बनाया जायेगा.
सीआईडी किसी जिले में दर्ज केस को टेकओवर करती है
सीआईडी राज्य के किसी जिले में दर्ज केस को पुलिस से टेकओवर करती है. इसके बाद पुलिस द्वारा दर्ज केस और डायरी के आधार पर उसका अनुसंधान करती है. सीआईडी कोई नया केस दर्ज नहीं करती है. क्योंकि, सीआईडी के पास अपना थाना नहीं है. केस को टेकओवर करने का अधिकार सीआइडी के पास पहले से है. इसके अलावा पुलिस मुख्यालय या गृह विभाग के निर्देश पर सीआईडी किसी केस को पुलिस से टेकओवर कर उसका अनुसंधान करती है.