मृत होमगार्ड के आश्रितों को वन टाइम व्यवस्था के तहत मिलेंगी सभी सुविधाएं, CM हेमंत सोरेन ने दी सहमति

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रांची : झारखंड सरकार ने गृह रक्षक (स्वयंसेवक) नियमावली, 2014 के लागू होने से पहले कर्त्तव्य के दौरान मृत गृहरक्षकों के आश्रितों को मानवीय आधार पर अनुकंपा नियुक्ति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में अपनी सहमति दे दी है, जिससे अब आश्रितों को एकबारगी (Onetime) व्यवस्था के तहत होमगार्ड के रूप में नवनामांकन किया जाएगा.

यह निर्णय मृत गृहरक्षकों के परिवारों के लिए एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है. सरकार ने विशेष परिस्थिति में नियमों में शिथिलता लागू करते हुए आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर होमगार्ड की सेवा में नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया है. इस प्रस्ताव को अब कैबिनेट के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम मृत गृहरक्षकों के परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है, ताकि वे समाज में सम्मानित तरीके से जीवन यापन कर सकें.

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