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इलेक्ट्रोल बॉन्ड को निरस्त करने का निर्णय स्वागत योग्य  : ब्रजेंद्र सिंह

यूटिलिटी

रांची  : उच्चतम न्यायालय  द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के फैसले को असंवैधानिक करार देकर  ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. श्री डिवाइस चंद्रचूड़ के अध्यक्षता वाली पांच सदस्य खंड पीठ ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा 2017 में लाया गया इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम को निरस्त किया जाता है और साथ-साथ जो 2018 से लागू हुआ था अब उस पर भी गाज गिरना तय है. केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया था उससे भाजपा को लगभग पिछले साल 13000 करोड़ बॉन्ड के द्वारा जुटाया गया था , जबकि कांग्रेस को मात्र 171  करोड़ रुपए ही आया था.

सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि

सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया सारा डिटेल इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया को देगा और इलेक्शन कमिशन अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा. इस फैसले से यह भी साफ हो जाएगा कि इस प्रक्रिया में कितने लोग मुनाफा कमाए हैं. कितने का कर्ज माफ हुआ है और कितने लोग उससे लाभान्वित हुए हैं . स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को बगैर देर किए हुए इसे अपने वेबसाइट पर देना चाहिए ताकि देश की जनता को सभी जानकारी मिल सके. इस जजमेंट से जो ईमानदारी का चोला ओढ़कर  पार्टी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं उन लोगों की भी पोल खुलेगी. साथ ही जनता के सामने पारदर्शिता और काला धन को सफेद करने वाले का भी नाम उजागर होगा.

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