कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने की इजाज़त दी

राष्ट्रीय

नई दिल्ली : दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाज़त दे दी है. जेल में बंद मनीष सिसोदिया पुलिस हिरासत में 11 नवंबर को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पत्नी से मिलने घर जाएंगे.

30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था

सिसोदिया ने बीमार पत्नी से पांच दिन मुलाकात करने की इजाजत मांगी थी. इससे पहले 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था. सीबीआई ने 25 अप्रैल को दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सिसोदिया के अलावा बुची बाबू, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल को आरोपित बनाया गया है. बुची बाबू तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव की बेटी के. कविता के सीए रह चुके हैं.

सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था

सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने 25 नवंबर 2022 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे. कोर्ट ने पहली चार्जशीट में शामिल कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू के खिलाफ संज्ञान लिया है.

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