नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कम्प्यूटर और सर्वर के आयात के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से देर रात अधिसूचना जारी कर ये जानकारी दी गयी है.
आयात प्रतिबंधों पर अधिसूचना एक नवंबर, 2023 से प्रभावी होगी
विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक आयात प्रतिबंधों पर तीन अगस्त की अधिसूचना एक नवंबर, 2023 से प्रभावी होगी. डीजीएफटी की अधिसूचना के अनुसार प्रतिबंधित कंसाइनमेंट को 31 अक्टूबर तक लाइसेंस के बिना आयात की मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन एक नवंबर 2023 से ऐसे सभी प्रोडक्ट को आयात करने के लिए वैध लाइसेंस की जरूरत होगी.
उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के मिलने के बाद यह स्पष्टीकरण
दरअसल, इससे जुड़े उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने सरकारी अधिकारियों से मुलाकात कर स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्षमता बढ़ाने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है. इसके लिए डीजीएफटी की ओर से एक पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंस कुछ ही घंटों में दिया जा रहा है.
डीजीएफटी ने अधिसूचना जारी कर आयात पर रोक लगा दी थी
इससे पहले डीजीएफटी ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कम्प्यूटर और सर्वर के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. वहीं, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया था कि टैबलेट और लैपटॉप जैसे उपकरणों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, इन्हें कंपनियों या व्यापारियों द्वारा वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आयात किया जा सकता है.