दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के संबंध में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह समेत दो आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
दिल्ली पुलिस ने 15 जून को चार्जशीट दाखिल की थी
दिल्ली पुलिस ने 15 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल की है.
चार्जशीट में दो लोगों को आरोपी बनाया गया
राऊज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में दो लोगों को आरोपी बनाया गया है. बृजभूषण शरण सिंह के अलावा दूसरे आरोपी भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर हैं.
महिला पहलवानों के सुप्रीम कोर्ट रुख करने पर हुई थी एफआईआर दर्ज
महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग करते हुए जंतर- मंतर पर धरना दिया था. इस धरने ने बाद में राजनीतिक रंग ले लिया था.