रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने खूंटी में मनोज महतो हत्याकांड के सजायाफ्ता पीएलएफआई के जोनल कमांडर जेठा कच्छप और एक अन्य सजायाफ्ता सनातन स्वासी की सजा के खिलाफ क्रिमिनल अपील पर फैसला सुनाया. हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मंगलवार काे दोनों सजायाफ्ता की अपील को स्वीकृत कर लिया है. साथ ही निचली अदालत द्वारा उन्हें सुनाए गए आजीवन कारावास की सजा के आदेश को निरस्त कर दिया.
पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद पूर्व में मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. अपील पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि जेठा कच्छप के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. यह प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का प्रमुख सदस्य है. आठ अक्टूबर, 2011 को खूंटी बाजार में मनोज महतो की हत्या कर दी गई थी. इसे लेकर खूंटी के थाने में कांड संख्या 64/ 2011 दर्ज की गई थी. खूंटी की निचली अदालत ने मनोज महतो हत्याकांड में 07 मई, 2022 को जेठा कच्छप एवं सनातन स्वासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ इन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में अपील दायर की थी.