सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : सिर्फ JTET पास अभ्यर्थी ही बन सकेंगे सहायक शिक्षक

यूटिलिटी

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने गुरुवार को सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) पास अभ्यर्थी ही सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. इसके विपरीत, जिन अभ्यर्थियों ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) पास की है, वे इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकेंगे.

SC का यह आदेश JTET पास अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है, वहीं CTET पास अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हुआ है. इन अभ्यर्थियों ने JTET के बिना ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में आवेदन किया था. इस मामले की सुनवाई SC के न्यायाधीश जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिन्दल की खंडपीठ ने की. प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अपना पक्ष रखा.

झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

आपको बता दें कि झारखंड में होने वाले सहायक आचार्य नियुक्ति में CTET अभ्यर्थियों को भी मौका देने का आदेश हाईकोर्ट ने सुनाया था. हाईकोर्ट के इसी फैसले को TET अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. पिछले दिनों इसकी सुनवाई पूरी हो चूकी थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था. आज उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कहा है कि सहायक आचार्य की परीक्षा में अब सिर्फ JTET अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा. इस केस में प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस की थी. वहीं मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिन्दल की खंडपीठ में हुई.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *