हाई कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक

राँची

रांची : झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की ओर से सरायकेला खरसांवा के आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी (418/2014) को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिट की सुनवाई मंगलवार को हुई. जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने हेमन्त सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है.

मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी

कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी. याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है.

मामले की सुनवाई पूर्वी सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे. उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था लेकिन उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामले की सुनवाई पूर्वी सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है. याचिकाकर्ता ने अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने व उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है.

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