रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने हिंदूवादी नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने के आरोपी भैरव सिंह की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है. भैरव सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत द्वारा उसके खिलाफ किये गए आरोप गठन को चुनौती दी थी. जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में बुधवार को मामले की सुनवाई हुई.
अदालत ने आरोप गठन को सही करार देते हुए याचिका खारिज की
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोप गठन को सही करार देते हुए डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी. यह मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले से जुड़ा हुआ है, जिसमें भैरव सिंह समेत कई लोग अभियुक्त हैं. इस मामले में भैरव सिंह को हाई कोर्ट से बेल मिली थी.
ट्रायल कोर्ट ने आरोप गठन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली
निचली अदालत में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने भैरव सिंह के खिलाफ आरोप गठन (चार्ज फ्रेम) की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है. भैरव सिंह के अधिवक्ताओं अविनाश, ऋषभ और अंकित ने हाई कोर्ट में पक्ष रखा.