रांची

भैरव सिंह को चुटिया केस में उच्च न्यायालय से राहत नहीं

रांची, 25 सितंबर । हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को भैरव सिंह की जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई के बाद उसने अपनी याचिका वापस ले ली है। भैरव सिंह ने उच्च न्यायालय से जमानत की गुहार लगाते हुए जमानत याचिका दायर की थी लेकिन उच्च न्यायालय का रूख देखते हुए उसने अपनी याचिका वापस ले ली।

भैरव सिंह की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। भैरव सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की। वहीं अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने जमानत याचिका का विरोध किया।

जिस मामले में भैरव सिंह ने जमानत मांगी है, वह मामला रांची के चुटिया थाना में हुए विवाद से जुड़ा हुआ केस है। इस संबंध में चुटिया थाना में कांड संख्या 125/2025 दर्ज की गई है। रांची सिविल कोर्ट ने 13 अगस्त को इस केस में भैरव सिंह को जमानत देने से इनकार किया था।

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