भैरव सिंह को नहीं मिली राहत: रांची सिविल कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
रांची: हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को रांची सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बुधवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। यह सुनवाई सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में हुई, जहां दोनों पक्षों की ओर से तर्क प्रस्तुत किए गए।
भैरव सिंह की ओर से अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को जानबूझकर मामले में फंसाया गया है। वहीं, शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने अदालत को बताया कि भैरव सिंह पर रांची के विभिन्न थानों में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसमें उनकी प्रत्यक्ष संलिप्तता भी सामने आई है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने भैरव सिंह की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया। अब उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
