रांची : एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने सोमवार को राज्य के पूर्व मंत्री सह तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में शामिल माओवादी राधे श्याम बड़ाईक की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
इससे पूर्व अदालत ने सात मार्च को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. एनआईए ने आरोपित राधे श्याम बड़ाईक को 17 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में ही है. याचिका पर सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से बताया गया कि आरोपित सीपीआई माओवादी से जुड़ा है. माओवादी कैडर के सदस्यों उसके घर को ठिकाने और बैठक स्थल के रूप में इस्तेमाल करते थे. वह बुंडू के बारूहातू में उसके घर पर रुकते थे और आरोपित व्यक्तियों को भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान करता था. यदि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाएगा, तो संभावना है कि वह अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है. इसके साथ गवाहों को प्रभावित कर सकता है. इसको देखते हुए जमानत खारिज किया जाए.