रांची : अपर न्यायायुक्त सचिंद्र बिरुआ की कोर्ट ने माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के मुख्य आरोपित छोटू खलखो के सहयोगी अभिजीत कुमार पाड़ी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने बुधवार को अभिजीत की जमानत याचिका खारिज कर दी है. आरोपित ने 31 अगस्त को जमानत याचिका दाखिल कर कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी.
26 जुलाई, 2023 को माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या रातू के दलादली चौक स्थित दफ्तर में ताबड़तोड़ गोली मारकर की गयी थी. जमीन विवाद को लेकर हत्या करायी गयी थी. छोटू खलखो पर सुपारी देकर हत्या कराने का आरोप है. घटना के बाद एसआइटी का गठन किया गया था. एसआइटी ने मुख्य साजिशकर्ता छोटू खलखो, विनोद कुमार और बबलू पासवान सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
इससे पहले हत्या के मुख्य आरोपित छोटू खलखो की चार सितंबर को अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी.