
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में जेल में बंद तत्कालीन रांची सदर सीओ मुंशी राम को जमानत दे दी है. दाखिल जमानत याचिका पर याचिकाकर्ता के वकील अनिल कुमार सिंह महाराणा ने बहस की. सुनवाई के बाद जस्टिस आर. मुखोपाध्याय की अदालत ने मुंशी राम को जमानत की सुविधा प्रदान की. बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलीलें दी कि मामले में जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. जेल से बाहर रहकर भी ट्रायल का सामना कर सकते हैं.
आरोप है कि सीओ मुंशी राम ने जमीन का सीमांकन करने के लिए प्रभात कुमार सिंह से 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी. उन्हें 37 हजार रुपये रिश्वत लेते ही एसीबी की टीम ने दो जनवरी 2025 को रंगेहाथों गिरफ्तार किया था. आरोपित के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में प्राथमिक जांच दर्ज करने की अनुशंसा की मांग राज्य सरकार से की गई है. उल्लेखनीय है कि दो जनवरी को एसीबी की टीम ने मुंशी राम को रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था. इसके बाद एसीबी टीम ने उनके आवास पर छापेमारी की थी.