ओरमांझी में आगजनी व फायरिंग मामले का खुलासा, संगठित अपराध गिरोह के 5 अपराधी गिरफ्तार

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रांची: ओरमांझी के रुक्का इलाका में बीते दिनों अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा पानी टैंकर में आगजनी एवं गोली फायर करने मामले में रांची पुलिस को सफलता मिली है. पुलिस ने इस मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों में सलिम अंसारी उर्फ बादल, दीपक कुमार, सदाम हुसैन, लालमुनी राम उर्फ मुनीलाल और बबलु खान शमीक है. उक्त जानकारी एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेसवार्ता में पत्रकारों को दी. उन्होंने कहा कि अनुज उराँव, पुलिस उपाधीक्षक, सिल्ली के नेतृत्व में गठित टीम को सफलता मिली है.

उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना मिली कि श्री राम इन्टर प्राईजेज कम्पनी में पूर्व में आगजनी की घटना कारित करने वाले संगठित अपराधिक गिरोह द्वारा रात्रि में हुटुप स्थित सड़क निर्माण कंपनी या आस पास किसी काम कर रहे कंपनी में कोई घटना को अंजाम देना वाले है. टीम द्वारा छापेमारी करते हुए हुटुप के पास गोन्दी पोखर रोड पर कुछ लोगों को देख रोका. पूछताछ के क्रम में सभी का रैवैया संदिग्ध प्रतीत हुआ. इनसे सख्ती से पूछताछ करने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ कि सभी संगठित अपराधिक गिरोह के सदस्य है. इनलोगों के पास से अवैध हथियार बरामद किया गया. इनके गिरफ्तारी से राँची एवं रामगढ़ जिला के कई काण्डों का खुलासा हुआ है.

इन-इन लोगों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार

1. सलिम अंसारी उर्फ बादल उम्र 35 वर्ष पिता कुरबान अंसारी, ग्राम महेशपुर, थाना अनगडा, जिला रांची, स्थायी पता टांगरवसली, थाना मांडर, जिला रांची.

2. दीपक कुमार उम्र 20 वर्ष, पिता कामेश्वर साव, ग्राम बेल चौक केरेडारी, थाना केरेडारी, जिला हजारीबाग

3. सदाम हुसैन उर्फ छोटु उम्र 27 वर्ष, पिता मो० मुस्तकिम खलिफा, ग्राम पिपरा, थाना चरही, जिला हजारीबाग.

4. लालमुनी राम उर्फ मुनीलाल, उम्र 50 वर्ष, पिता ननकु राम, ग्राम बोंगाबार, थाना जिला- रामगढ़.

5. बब्लू खान उम्र 40 वर्ष, पिता फैयाज खान, ग्राम महेशपुर थाना अनगढ़ा, जिला रांची.

गिरफ्तार अपराधियों का पूर्व से रह है अपराधिक इतिहास

1. सलिम अंसारी उर्फ बादल के विरूद्ध

क. नगड़ी थाना काळ सं0-137/18, दिनांक 04.09.18, घारा 399/402/414 मा०द०वि० एवं (25-बी)/(25-ए)/26/35 आर्मुस एक्ट। 2. दीपक कुमार के विरूद्ध

ख. जारीडीह थाना काड सं0-239/22. धारा 364ए/ 120बी/34 भा०द०वि०। 3. सदाम हुसैन उर्फ छोटु के विरूद्ध

ग. चरही थाना कांड सं0-92/23, धारा 379/461/511/411/34 मा०द०वि० ख. महुआटॉड एस०टी०न0 35818, धारा 392 भा०द०वि० 03.

4. लालमुनी राम उर्फ मुनीलाल के विरूद्ध क. सिल्ली एस०टी० न० 425/11, दिनांक 28.04.11 धारा 395/412 भा०५०वि० ख. माण्डू थाना काड सं० 139/07, धारा 395 भा०द०वि० ग. माण्डू थाना कांड स० 232/07, धारा 395/412 भा०द०वि०

घ. चरही थाना काड सं0 85/15, धारा 392/411 भा०द०वि०

5. बब्लू खान के विरूद्ध

क. अनगड़ा थाना काड स. 90/19 दिनांक-09.12.19, धारा 341/323/506/34 भा.द.वि.

बरामद सामान का विवरणीः-

 एक देशी पिस्टल

7.65 एमएम का 02 (दो) जिन्दा गोली.

एक देशी कट्टा

8MM का 03 जिन्दा कारतुस

एक पिस्टल ग्रिप लगा हुआ

9MM का 02 (दो) जिन्दा कारतुस

 विभिन्न कम्पनी का कुल 09 मोबाईल

एक प्लसर एन-180 काला रंग

एक काला रंग का रॉयल इनफिल्ड बुलेट बाईक जिसका रजि सं० झ01ईजी-7306

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