रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने हिमांशु शेखर चौधरी को राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने शुक्रवार काे सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार को आदेश दिया कि इस पद पर अगले आदेश तक किसी की नियुक्ति न की जाए.
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि हिमांशु शेखर चौधरी की नियुक्ति राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फरवरी 2021 में पांच वर्षों के लिए हुई थी लेकिन जुलाई 2024 में उन्हें बिना किसी शोकाज और कार्रवाई के बर्खास्त कर दिया गया था. राज्य सरकार की ओर से उनको हटाने का कारण विभाग को आय-व्यय की विवरणी समर्पित नहीं करना बताया गया था.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हिमांशु शेखर चौधरी केंद्र और राज्य सरकार के कानून में जो भी योग्यता की शर्ते हैं उसमें से कोई बिंदु इनके मामले में लागू नहीं होता है. वे इस पद के योग्य हैं. उन्हें बिना शोकाज नोटिस के हटाया जाना नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है. इस पर कोर्ट ने उनके बर्खास्त किए जाने के आदेश पर स्थगन आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की जाए. मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गई.