निशा हत्याकांड में दोषी को हुई आजीवन कारावास की सजा
धनबाद, 17 नवंबर । कोर्ट ने निशा कुमारी हत्याकांड मामले में सजा के बिंदु पर सोमवार को अपना फैसला सुना दिया है। पिछले दिनों जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या के आरोपित नीरज आनंद को दोषी माना था। इसके बाद सोमवार को कोोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए नीरज आनंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक समित प्रकाश ने बताया कि 21 जनवरी 2024 को बैंक मोड़ श्रीराम प्लाजा स्थित टाटा म्यूचुअल फंड के दफ्तर में निशा कुमारी की हत्या हुईं थी। मामले में डेढ़ साल के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस फैसले से पीड़ित परिवार संतुष्ट हैं। वहीं मृतका के पति की तरफ से अधिवक्ता विकास भुवानिया ने बताया कि म्युचुअल फंड के मैनेजर नीरज आनंद को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सोमवार को सुनवाई की तारीख तय की थी। इधर, मृतका के पति ने बताया कि कोर्ट के फैसले से पूरी तरह से वह संतुष्ट हैं।
उल्लेखनीय है कि 21 जनवरी 2024 को कार्यालय में बुला कर नीरज ने शादीशुदा निशा को चाकू गोद कर हत्या कर दी थी। तीन दिन बाद पुलिस ने नीरज को सरायढेला क्षेत्र से गिरफ्तार था। इस पुरे घटना क्रम में कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज को महत्वपूर्ण माना। मृतका धनबाद के मनईटांड की रहनेवाली थी। उसकी शादी वर्ष 2023 में राहुल से हुईं थी।
