रांची : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में पेश किया. पेशी के दौरान ईडी के अधिवक्ता ने कोर्ट से शेखर कुशवाहा को रिमांड पर लेकर पूछताछ की अनुमति मांगी. इसका बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने विरोध किया. कोर्ट ने शेखर कुशवाहा को न्यायिक हिरासत में होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार जेल भेज दिया. अदालत रिमांड पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगी.
उल्लेखनीय है कि ईडी ने जमीन घोटाला मामले में शेखर कुशवाहा को बुधवार को गिरफ्तार किया था. ईडी की जांच में यह बात सामने आयी थी कि शेखर कुशवाहा ने अपने सहयोगी प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, इरशाद अंसारी, अफसर अली सहित अन्य के साथ मिलकर सरकारी कर्मी भानु प्रताप प्रसाद की मिलीभगत से 1971 की फर्जी डीड बनाई थी. बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचल राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप के साथ मिलकर उसने बरियातू की 4.83 एकड़ की जमीन के रैयत जितुआ भोक्ता का नाम बदल कर समरेंद्र चंद्र घोषाल के नाम की इंट्री कर गैरमजरूआ जमीन को सामान्य खाते की जमीन में बदल दिया था. इसके बाद 22.61 करोड़ की जमीन को 100 करोड़ से अधिक कीमत में बेचने की तैयारी थी.
ईडी गिरोह के सभी सदस्यों को पूर्व में ही जेल भेज चुका है. ईडी बीते कुछ दिनों से लगातार शेखर को पूछताछ के लिए बुला रहा था लेकिन वह पूछताछ में ईडी काे सहयोग नहीं कर रहा था. ईडी ने पहली बार 22 अप्रैल 2023 को और दूसरी बार 16 अप्रैल 2024 को शेखर कुशवाहा के ठिकानों पर छापेमारी की थी.