रांची : लोकसभा चुनाव के दौरान विधि-व्यवस्था और लोक शांति कायम रखने के लिए एसडीओ सदर उत्कर्ष कुमार ने चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है.
इस दौरान किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल, संगठन, उम्मीदवार और उम्मीदवार की ओर से राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना और प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पुर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा. इसी प्रकार किसी सार्वजनिक-सरकारी सम्पत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाने, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाने, होर्डिंग लगाना और तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
किसी भी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर बिना सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर, पम्फलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना तथा होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित किया गया है. इसके अलावा कोई भी पार्टी का उम्मीदवार किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे और साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे. साथी ही मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेंगे और न ही किसी भी मतदाता को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगे.
दूसरी ओर, यह आदेश पूर्वानुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बारात, पार्टी, शवयात्रा, बाजार, अस्पताल जा रहे मरीज के साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय और महाविद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी तथा पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा.