पश्चिमी सिंहभूमि

राहुल गांधी को बड़ी राहत : चाईबासा मानहानि केस में हाईकोर्ट ने समन आदेश किया रद्द

चाईबासा : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने चाईबासा एमपी-एमएलए विशेष अदालत द्वारा जारी समन आदेश को रद्द करते हुए पूरा मामला वापस भेज दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को भी निरस्त कर दिया गया है।

भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस पर कोर्ट ने उन्हें सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। राहुल गांधी ने इस समन आदेश को 2 जून 2025 को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बाद में उन्होंने 6 अगस्त 2025 को चाईबासा कोर्ट में सरेंडर कर अग्रिम जमानत की अर्जी भी दी थी।

यह मामला वर्ष 2018 में कांग्रेस के महाधिवेशन के दौरान दिए गए राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है। उस समय राहुल गांधी ने कहा था, “भाजपा में कोई भी हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है।” उस वक्त अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इस बयान को लेकर भाजपा नेताओं ने इसे अमित शाह की छवि को धूमिल करने वाला बताया था और इसी आधार पर मानहानि का मामला दायर किया गया था।

झारखंड हाईकोर्ट के इस ताजा आदेश से न केवल चाईबासा बल्कि रांची में दर्ज समान मामलों में भी राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले में आगे की कोई न्यायिक कार्रवाई आवश्यक नहीं है।

राजनीतिक हलकों में हाईकोर्ट के इस फैसले को राहुल गांधी के लिए कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर राहत के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि यह “सत्य की जीत” है, जबकि भाजपा की ओर से अभी तक इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

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