रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने वर्ष 2009 में आम लोगों पर पुलिस के अत्याचार के खिलाफ गोड्डा में सड़क जाम से संबंधित एक मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से संबंधित मामले की सोमवार को सुनवाई की. न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने मामले को दूसरे सक्षम बेंच में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने याचिकाकता निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी
कोर्ट ने याचिकाकता निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है. याचिकाकता निशिकांत दुबे ने गोड्डा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा उनके डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव एवं पार्थ जालान ने पैरवी की.
बताया जाता है कि गोड्डा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट सड़क जाम हुआ था. इस दौरान पुलिस के पेट्रोलिंग वाहन को भी जाने नहीं दिया गया था. बाद में निशिकांत दुबे के अनुरोध पर रात 11:45 बजे सड़क जाम हटाया गया था. गोड्डा की निचली अदालत ने इस मामले को लेकर 18 जून 2013 को संज्ञान लिया था.