रांची

झारखंड जेल भर्ती 2025 : 1733 कक्षपाल और 45 सहायक कारापाल के लिए 7 नवंबर से आवेदन

Ranchi : झारखंड की जेल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गृह, जेल और आपदा प्रबंधन विभाग में 1778 पदों पर भर्ती होगी। इसमें 1733 कक्षपाल और 45 सहायक कारापाल के पद शामिल हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने इसके लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 7 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

शारीरिक दक्षता की शर्त

नियुक्ति के लिए पुरुष उम्मीदवारों को 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट में और महिलाओं को 10 मिनट में पूरी करनी होगी।

कक्षपाल भर्ती का विवरण

कक्षपाल के 1733 पदों में 35 बैकलॉग रिक्तियां शामिल हैं। इनमें 606 पद भूतपूर्व सैनिकों और गृह रक्षकों के लिए आरक्षित हैं। नियमित भर्ती में 1634 पुरुष और 64 महिला कक्षपाल के पद हैं। बैकलॉग में 19 पुरुष और 16 महिला कक्षपाल के पद हैं। नियमित भर्ती में 165 पद पूर्व सैनिकों और 413 गृह रक्षकों के लिए हैं, जबकि महिला कक्षपाल के 64 पदों में 8 पूर्व सैनिकों और 20 गृह रक्षकों के लिए आरक्षित हैं।

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

  • कक्षपाल : न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास। न्यूनतम आयु 18 वर्ष। अधिकतम आयु: अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस (पुरुष) के लिए 25 वर्ष, पिछड़ा वर्ग (पुरुष) के लिए 27 वर्ष, अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस/पिछड़ा वर्ग (महिला) के लिए 28 वर्ष, और एससी/एसटी (पुरुष व महिला) के लिए 30 वर्ष। गृह रक्षकों को 5 वर्ष और सहायक पुलिस को 10 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी। पूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष है।
  • सहायक कारापाल : न्यूनतम आयु 21 वर्ष। अधिकतम आयु: अनारक्षित (पुरुष) के लिए 35 वर्ष, अति पिछड़ा/पिछड़ा (पुरुष) के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस/पिछड़ा (महिला) के लिए 38 वर्ष, और एससी/एसटी के लिए 40 वर्ष। पूर्व सैनिकों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट। सहायक कारापाल के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने के बाद ही लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा।

आरक्षी भर्ती 2023 का विज्ञापन रद्द

JSSC ने झारखंड आरक्षी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा-2023 (विज्ञापन संख्या-17/2023) को रद्द कर दिया है। नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद यह फैसला लिया गया। अब आयोग नया विज्ञापन जारी करेगा। जिन उम्मीदवारों ने पहले शुल्क जमा किया था, उन्हें अगली संयुक्त भर्ती परीक्षा में अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

आयोग ने बताया कि गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के 28 अगस्त 2025 के संकल्प के तहत झारखंड पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), और उत्पाद सिपाही की भर्ती नई नियमावली-2025 के तहत होगी। इस आधार पर पुराना विज्ञापन रद्द कर अधियाचना वापस ले ली गई है।

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