रांची : झारखंड हाई कोर्ट में लालपुर स्थित न्यूक्लियस मॉल का प्लान गलत ढंग से स्वीकृत किए जाने, पार्किंग स्पेस की कमी, सिनेमा हॉल एवं विमेंस कॉलेज से 200 यार्ड से कम की दूरी रहने आदि को लेकर दाखिल पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका की सुनवाई को हुई. मामले में कोर्ट ने ईडी से पूछा है कि रांची स्थित न्यूक्लियस मॉल के मामले में वह जांच कर रही है या नहीं. कोर्ट ने मामले में ईडी को चार सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. इससे पहले ईडी की और से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कोर्ट से फिर से समय की मांग की गई थी.
मामले में रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन सहदेव ने पैरवी की
पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने ईडी से न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल के खिलाफ ईडी में चल रहे मामले की वर्तमान स्थिति (स्टेटस रिपोर्ट) मांगी थी. मामले में रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन सहदेव ने पैरवी की. सोमवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. पूर्व की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि जमीन फर्जीवाड़ा मामले में न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा चुकी है. याचिकाकर्ता की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि लालपुर में जो न्यूक्लियस मॉल बना है वह गलत ढंग से बना है.