सेवायत भूमि घोटाले के आरोपी IAS विनय चौबे को झटका, ACB कोर्ट ने खारिज की जमानत

हजारीबाग : सेवायत भूमि घोटाले के आरोपी निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत नहीं मिली। हजारीबाग ACB कोर्ट ने मंगलवार को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
12 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने आदेश सुनाया।
बचाव पक्ष और ACB की दलीलें
विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने पक्ष रखा, जबकि ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने बहस की। दोनों तरफ से विस्तृत दलीलें पेश की गईं, लेकिन अदालत ने चौबे को फिलहाल जमानत देने से इंकार कर दिया।
शराब घोटाले में भी थे आरोपी
ACB ने अगस्त महीने में चौबे पर केस दर्ज किया था। इससे पहले वे झारखंड शराब घोटाले में भी आरोपी रह चुके हैं। उस मामले में चार्जशीट समय पर दाखिल न होने के कारण उन्हें जमानत मिल गई थी।
लेकिन इस बार सेवायत भूमि घोटाले में कोर्ट ने उनकी दलीलें खारिज कर दीं। लिहाज़ा अब उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
