कारोबार

अब UPI से बड़े पेमेंट करना हुआ आसान, 15 सितंबर से लागू होंगी नई लिमिट्स

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से बड़ी रकम का लेन-देन अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 15 सितंबर 2025 से UPI पेमेंट्स की लिमिट बढ़ा दी है। इसका फायदा खासतौर पर व्यापारियों, निवेशकों और आम लोगों को मिलेगा।

P2M ट्रांजेक्शन की लिमिट बढ़ी

अब कोई भी व्यक्ति दुकानदार या बिजनेस को UPI के जरिए एक दिन में 10 लाख रुपये तक भुगतान कर सकेगा। पहले यह सीमा केवल 2 लाख रुपये थी।

निवेश और इंश्योरेंस सेक्टर को राहत

  • अब कैपिटल मार्केट में निवेश और इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान प्रति ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपये तक किया जा सकेगा।
  • एक दिन में अधिकतम 10 लाख रुपये तक भुगतान संभव होगा।

सरकारी पोर्टल (GEM) पर नई सीमा

  • सरकारी ई-मार्केटप्लेस GEM पोर्टल पर अब प्रति ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपये तक भुगतान किया जा सकेगा।
  • पहले यह सीमा केवल 1 लाख रुपये थी।

ट्रैवल और क्रेडिट कार्ड बिल

  • ट्रैवल सेक्टर में प्रति ट्रांजेक्शन UPI लिमिट 5 लाख रुपये और एक दिन में 10 लाख रुपये तक की गई।
  • क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान अब 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजेक्शन और 6 लाख रुपये प्रति दिन तक किया जा सकेगा।

ज्वेलरी और बैंकिंग सेवाओं के लिए भी बढ़ी लिमिट

  • ज्वेलरी की खरीद पर अब UPI से 2 लाख रुपये तक का ट्रांजेक्शन  किया जा सकेगा। एक दिन में अधिकतम 6 लाख रुपये की सीमा होगी।
  • टर्म डिपॉजिट जैसी बैंकिंग सेवाओं के लिए भी प्रति ट्रांजेक्शन  और प्रति दिन 5 लाख रुपये तक भुगतान संभव होगा।

P2P ट्रांजेक्शन की सीमा में कोई बदलाव नहीं

व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) लेन-देन की सीमा अब भी पहले की तरह 1 लाख रुपये प्रतिदिन ही रहेगी।

NPCI का कहना है कि इन बदलावों से डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा, नकद लेन-देन में कमी आएगी और आम लोगों के लिए बड़ा भुगतान करना और भी आसान हो जाएगा।

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