IAS विनय चौबे को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
रांची: झारखंड में चर्चित शराब घोटाले के आरोपी वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में हुई।
विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने अदालत में पैरवी की। उन्होंने याचिका में ACB (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) द्वारा दर्ज की गई FIR और की गई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सभी दंडात्मक कार्रवाई को रद्द करने की अपील की थी।
हालांकि, अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए साफ संकेत दिया कि मामले में पर्याप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है और फिलहाल राहत नहीं दी जा सकती।
गौरतलब है कि विनय चौबे पर झारखंड में शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार, अवैध लेनदेन और घोटाले से संबंधित गंभीर आरोप हैं। ACB की जांच के दौरान उनके खिलाफ कई अहम साक्ष्य सामने आए हैं, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
झारखंड में शराब घोटाले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में पहले से ही उथल-पुथल मची हुई है, और इस फैसले के बाद मामला और भी तूल पकड़ सकता है।
अब देखना होगा कि अगला कानूनी कदम क्या होगा—क्या विनय चौबे ऊपरी अदालत में राहत की मांग करेंगे या ACB की जांच आगे और खुलासे करेगी।
