Bokaro Steel Plant: हाई कोर्ट की सख्ती के बाद खुले बीएसएल के गेट, उत्पादन बहाल करने का निर्देश
रांची/बोकारो, 18 अक्टूबर: बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) में प्रवेश द्वारों की घेराबंदी और उत्पादन ठप होने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। रविवार को विशेष सुनवाई करते हुए अदालत ने बोकारो के उपायुक्त (डीसी) को प्लांट के सभी प्रवेश द्वार तत्काल खुलवाने और कर्मचारियों की आवाजाही के साथ कामकाज सामान्य रखने का निर्देश दिया। अदालत के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और गेट खुलवाने की कार्रवाई की गई।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई। अदालत ने पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जताते हुए बोकारो के उपायुक्त से जवाब तलब किया। उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल हुए। अदालत ने उन्हें तत्काल आवश्यक कदम उठाकर कर्मचारियों की आवाजाही और संयंत्र का कामकाज निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने को कहा।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत में पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
नियोजन की मांग को लेकर आठ दिनों से आंदोलन
दरअसल, विस्थापित अप्रेंटिस संघ अपनी विभिन्न मांगों, खासकर नियोजन की मांग को लेकर पिछले आठ दिनों से भूख हड़ताल कर रहा था। शनिवार को आंदोलन ने गंभीर रूप ले लिया, जब प्रदर्शनकारियों ने बीएसएल के मुख्य द्वार समेत सभी प्रमुख प्रवेश द्वारों को जाम कर दिया।
प्रवेश द्वारों पर आंदोलनकारियों की घेराबंदी के कारण स्थायी और ठेका कर्मचारियों को प्लांट के भीतर जाने में परेशानी हुई। रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान करीब 3,000 कर्मचारी संयंत्र के अंदर फंस गए थे।
उत्पादन और माल ढुलाई पर पड़ा असर
बीएसएल के प्रमुख प्रवेश द्वार अवरुद्ध होने से कर्मचारियों की आवाजाही प्रभावित हुई। इसके साथ ही संयंत्र के भीतर और बाहर की गतिविधियां, उत्पादन तथा माल की ढुलाई भी ठप हो गई थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने रविवार को विशेष सुनवाई कर जिला प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया। अदालत ने गेट खुलवाने और संयंत्र में कामकाज सामान्य बनाए रखने पर जोर दिया।
अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। आंदोलन से जुड़ी मांगों और संयंत्र के कामकाज को लेकर आगे की स्थिति पर सबकी नजर रहेगी।
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