JPSC घोटाला: CBI कोर्ट ने पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत तीन को सुनाई 2 साल की सजा
रांची, 26 जुलाई । झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) से जुड़े 21 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आयोग के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, सुरेंद्र कुमार जैन और सुधीर जैन को दोषी ठहराया है। अदालत ने तीनों को दो-दो साल की सश्रम कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उन्हें छह-छह महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी।
यह मामला वर्ष 2004 में JPSC द्वारा दो एमआर मशीनों की खरीद से संबंधित है, जिसमें गलत टेंडर प्रक्रिया के जरिए मशीनें महंगे दामों पर खरीदी गई थीं। इस प्रक्रिया से सरकार को कुल 13.56 लाख रुपये का नुकसान हुआ था।
CBI ने इस मामले में 2013 में एफआईआर दर्ज की थी और 2014 में अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 17 गवाहों की गवाही कराई, जबकि बचाव पक्ष की ओर से 3 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
यह निर्णय राज्य सेवा आयोग में वर्षों से चले आ रहे पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रश्न पर एक बड़ी टिप्पणी मानी जा रही है।
