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जमशेदपुर में सामूहिक दु’ष्कर्म के तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा

Jamshedpur : जमशेदपुर जिले के बहुचर्चित चाकुलिया अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में मंगलवार को एडीजे-1 कनकन पटाधार की अदालत ने तीनों दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषियों में महेश्वर महतो, सूजन टुडू और अजय मुर्मू शामिल हैं। फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा था और आखिरकार दोषियों को उनके किए की सजा मिली। यह मामला 8 मई 2023 का है। पीड़िता अपनी सहेली के साथ चाकुलिया में लगे मेले से लौट रही थी। इसी दौरान वह एक निर्माणाधीन मकान के पास बैठी थी, तभी बाइक पर सवार तीनों आरोपी वहां पहुंचे।

आरोप था कि तीनों ने पीड़िता की सहेली को धमकाकर वहां से भगा दिया और युवती को जबरन अपने साथ ले गए। इसके बाद उसे नदी किनारे ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया और वारदात को अंजाम देने के बाद गांव के बाहरी इलाके में छोड़कर फरार हो गए। घटना के अगले दिन चाकुलिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्य पेश किए। अदालत ने 5 मई को तीनों को दोषी ठहराया था, जिसके बाद मंगलवार को सजा का ऐलान किया गया।

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