जानलेवा हमले के आरोप में पूर्व पार्षद असलम और भाई आसिफ की जमानत याचिका खारिज
रांची, 17 जुलाई — रांची सिविल कोर्ट ने एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित पूर्व वार्ड पार्षद मो. असलम और उनके भाई आसिफ की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने यह फैसला गुरुवार को सुनवाई के बाद सुनाया।
⚖️ सीजेएम कोर्ट का सख्त रुख
असलम और आसिफ ने पिछले महीने सीजेएम (चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट) की अदालत में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। लेकिन अदालत ने यह कहते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी कि उन पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं।
🚨 क्या है मामला?
यह मामला हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां निवासी कलीम ने 23 जनवरी 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि 22 जनवरी को मोजाहिद नगर निवासी असलम और उनके भाईयों ने मिलकर युवक इरशाद उर्फ अप्पू पर जानलेवा हमला किया।
प्राथमिकी के अनुसार, छेड़खानी का विरोध करने पर इरशाद के साथ मारपीट और फायरिंग की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था, जिससे यह मामला और गंभीर हो गया।
