पटना : सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को दो-दो लख रुपये सहायता राशि स्वरोजगार के लिए दी जाएगी.
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमलोगों ने जाति आधारित गणना करवाई ताकि जाति के साथ-साथ हर किसी की आर्थिक स्थिति का भी पता चल सके. सर्वेक्षण के दौरान पता चला कि 94 लाख से अधिक गरीब परिवार हैं जिनको आर्थिक मदद की जरूरत है. हमलोग ऐसे सभी परिवार के लाभुकों को 2-2 लाख रुपया सहायता राशि देंगे ताकि वे लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत अपना व्यवसाय शुरू कर सकें. इसकी ट्रेनिंग भी अलग से दी जाएगी.
”बिहार लघु उद्यमी योजना” लागू की गयी है
सीएम ने कहा कि आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्व-रोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु ”बिहार लघु उद्यमी योजना” लागू की गयी है. योजना के अन्तर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है.
नीतीश कुमार ने कहा कि सभी जिलाधिकारी इस कार्यक्रम से जुड़े हुये हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कि इस योजना के अलावे अगर कोई अपना रोजगार करना चाहता है तो उनकी भी पूरी मदद करें. हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि हर जाति, धर्म के लोगों के बीच इस योजना को प्रचारित-प्रसारित करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें. इस योजना के क्रियान्वयन में जितना पैसा लगेगा सरकार खर्च करेगी. हमलोग अगले 5 वर्ष के लिये पहला टर्म शुरू कर रहे हैं. इस योजना के बेहतर ढंग से कार्यान्वयन के लिये आप लोग ठीक से कार्य करें. हम यही चाहते हैं कि सभी को मदद मिल जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके.
”हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार, ऊंची उड़ान के लिए बिहार है तैयार”
बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत ”हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार, ऊंची उड़ान के लिए बिहार है तैयार” थीम के साथ की गई है. आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने एवं राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाये जाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लागू की गयी है. जाति आधारित गणना के दौरान 94 लाख से अधिक गरीब परिवार पाये गये. बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत ऐसे गरीब परिवार में लाभुक को 2-2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी. आज इस योजना के लिए आवेदन के पोर्टल का लोकार्पण किया गया है. इसके लिये 61 परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है जिसमें छोटे-छोटे उद्यम को शामिल किया गया है. यह पोर्टल आवेदकों के लिए खोल दिया गया है. 20 फरवरी तक इस योजना के लिये आवदेन किये जायेंगे. आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदक की परिवारिक आय प्रतिमाह 6000 रूपये से कम होनी चाहिए. बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत लाभुकों को तीन किस्तों में राशि दी जायेगी.
प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत एवं तृतीय किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत राशि लाभुकों को दी जायेगी. योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य अनुश्रवण समिति के गठन का प्रावधान है जबकि जिला स्तर पर योजना के अनुश्रवण हेतु जिला अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा.