नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिषद की हुई 50वीं बैठक के बाद बताया कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने चार वस्तुओं पर जीएसटी को कम करने के साथ ही कैंसर के लिए उपयोगी दवाएं एवं खाने की वस्तुओं एवं निजी कंपनियों द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से मुक्त कर दिया है, जबकि कसिनो, हॉर्स रेस के साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है.
अनकूक्ड और अनफ्रायड स्नैक पैलेट्टस पर 18 प्रतिशत कम
वित्त मंत्री ने कहा कि अनकूक्ड और अनफ्रायड स्नैक पैलेट्टस पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत किया गया है. इसी तरह से फिश सॉलूब्ल पेस्ट पर भी जीएसटी को 18 प्रतिशत से पांच प्रतिशत कर दिया गया है. इसके साथ ही सज्जात्मक जरी धागे पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत कर दिया गया है. इसके अतिरक्त एलडी स्लैग पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत कर दिया गया है.
कैंसर में उपयोगी डिनुटुक्सिंब के आयात पर आईजीएसटी नहीं
वित्त मंत्री ने कहा कि इसी तरह से कैंसर की बीमारी में उपयोगी डिनुटुक्सिंब (क्यारजिबा) दवा को व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात करने पर आईजीएसटी नहीं लगेगा. इसी के साथ दुलर्भ बीमारियों के लिए उपयोगी दवाओं और खाने पीने की वस्तुओं के आयात पर भी आईजीएसटी नहीं लगाने का निर्णय लिया गया है.
स्पोर्ट यूटिलिटी वाहन को पुन: परिभाषित किया गया
वित्त मंत्री ने कहा कि स्पोर्ट यूटिलिटी वाहन की परिभाषा को पुन: परिभाषित किया गया है और अब 1500 सीसी क्षमता से बड़ा इंजन, चार मीटर से अधिक लंबे यात्री वाहन और बगैर भाड़ के 170 मिलीमीटर और इससे अधिक ग्रांउड क्लियरेंस वाले वाहनों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिभार लगेगा. इसमें सभी यूटिलिटी वाहन भी आयेगा.
पान मसाला, तंबाकू उत्पाद पर खुदरा विक्रय मूल्य अंकित करने की जरूरत नहीं
वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे पान मसाला, तंबाकू उत्पाद आदि जिस पर कानूनी रूप से खुदरा विक्रय मूल्य अंकित करने की जरूरत नहीं, पर 31 मार्च 2023 तक जो कर लग रहा था उस पर अब क्षतिपूर्ति कर लगाने का आदेश जारी किया जायेगा. इसके साथ ही आरबीएल बैंक और आईसीबीसी रिपीट आईसीबीसी बैंक को बैंकों की उस सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें उन बैंकों को सोना, चांदी और प्लेटनिम के आयात पर आईजीएसटी से छूट दी गयी हुई है.
परिषद के प्रारंभ में जीएसटी पर बनाये गये एक फिल्म का भी प्रदर्शन
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि परिषद के प्रारंभ में जीएसटी पर बनाये गये एक फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया. उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी के कुछ मामलों को प्रवर्तन निदेशालय को दिये जाने पर आपत्ति की लेकिन उनकी शंकाओं का समाधान किया गया और इसके संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया.